करदाताओं को राहत, 31 अक्टूबर तक भर सकते हैं GST रिटर्न       - मानवी मीडिया

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Wednesday, September 30, 2020

करदाताओं को राहत, 31 अक्टूबर तक भर सकते हैं GST रिटर्न      

नई दिल्ली (मानवी मीडिया)-वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा को एक महीने बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया है। इस संबंध में आज केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईटी) ने ट्वीट किया, ‘आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर चुनाव आयोग से उचित मंजूरी हासिल करने के बाद सरकार ने जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर 9सी के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है।’ इसके तहत साल भर की कारोबारी गतिविधियों की पूरी जानकारी देनी होती है। जीएसटीआर-9सी एक तरह का ऑडिट फॉर्म होता है, जिसे जीएसटीआर-9 और ऑडिट किए गए वार्षिक वित्तीय विवरण के बीच एक सामंजस्य की घोषणा माना जाता है। इससे पहले सरकार ने मई में 2018-19 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को सितंबर 2020 तक तीन महीने के लिए बढ़ाया था। जीएसटीआर-9 एक वार्षिक रिटर्न है, जो करदाताओं द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शासन के तहत दाखिल किया जाता है।      


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