चंडीगढ़(मानवी मीडिया); ड्राईविंग लाइसेंस, अन्य कागजात साथ लेकर चलने का झंझट कल यानी एक अक्तूबर से खत्म होने जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं महामार्ग मंत्रालय के केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में किये संशोधनों के अनुसार अब ड्राईविंग करते समय ड्राईविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट, इंश्युरेंस और एमीशन सर्टीफिकेट साथ लेकर चलना जरूरी नहीं है अगर यह दस्तावेज उस व्यक्ति ने डीजी लॉकर अथवा एम-परिवर्तन में अपने खाते में रखे हुए हैं क्योंकि सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुसार डीजी लॉकर या एम परिवर्तन की तरफ से जारी दस्तावेज मूल दस्तावेजों के समान ही हैं। चंडीगढ़ के उपभोक्ता मामलों के कार्यकर्ता अजय जग्गा ने चंडीगढ़ प्रशासन से अपील की है कि इसे प्रचारित करने के लिए परिवहन विभाग व पुलिस मिलकर जागरूकता अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि आम तौर पर मूल दस्तावेज साथ लेकर चलने पर उनके खोने का खतरा रहता है और खो जाने की सूरत में पुलिस में शिकायत करने, ‘दस्तावेज नहीं मिले: रिपोर्ट प्राप्त करने और दस्तावेज दोबारा बनाने के लिए आवेदन के साथ फीस भरने, हलफनामा देने में समय व पैसा नष्ट होता है। श्री जग्गा ने कहा कि चूंकि वाहन मालिक व चालक इन दस्तावेजों के लिए भुगतान करते हैं, इस तरह वह उपभोक्ता हुए और यह कदम उपभोक्ता अधिकारों के बचाव के लिए एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में भी लोग कोशिश करें कि सभी वाहन मालिकों, चालकाें के डीजीलॉकर अथवा एम-परिवर्तन में खाते हों जो कि नि:शुल्क है।
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Wednesday, September 30, 2020
ड्राईविंग लाइसेंस, गाड़ी के कागजात साथ लेकर चलने का झंझट खत्म
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