नई दिल्ली केंद्रीय भूतल परिवहन परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के परमिट और रजिस्ट्रेशन की वैधता अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने उन वाहनों के निबंधन की वैधता बढ़ाई है, जिसकी अवधि 1 फरवरी, 2020 के बाद खत्म हो गई थी। इस संदर्भ में मंत्रालय की ओर से सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श (एडवाइजरी) जारी किया जा चुका है।मंत्रालय ने यह फैसला देशभर में उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों के मद्देनजर लिया है। मंत्रालय ने कहा है, चूंकि पूरे देश में लॉकडाउन लागू है, इसलिए उपभोक्ता अपने-अपने वाहनों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करा पा रहे हैं। लिहाजा, मंत्रालय ने वैधता अवधि बढ़ाने का फैसला किया। जिन मामलों में ये रियायत दी है, उनमें वाहनों के फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस परमिट, रजिस्ट्रेशन और मोटर व्हिकल एक्ट के अंतर्गत आने वाले अन्य दस्तावेज शामिल हैं।मंत्रालय ने इस संदर्भ में सभी राज्य सरकारों से कहा है कि इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार सभी संबंधित विभागों को निर्देश दे, ताकि आवश्यक समानों की आपूर्ति में बाधा न आए।
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Tuesday, March 31, 2020
जनता को राहतः एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी भी 30 जून तक वैध रहेंगे
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