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- राष्ट्रीय शनिवारर 29 फरवरी, 2020 |नई दिल्ली निर्भया गैंगरेप और हत्या के दोषी फांसी की सजा को लटकाने के लिए विभिन्न तरह के पैंतरे चल रहे हैं। इन्हीं पैंतरों के बीच दोषी पवन की क्यूरेटिव पटीशन पर सुप्रीम कोर्ट 2 मार्च को सुनवाई करेगा। पवन ने अपनी अर्जी में कहा है कि वो घटना के वक्त नाबालिग था। इस मामले में उसकी रिव्यू अर्जी खारिज हो चुकी है। जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस रोहिंग्टन फली नरीमन, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण सुबह 10:25 बजे याचिका की सुनवाई करेंगे।क्यूरेटिव पिटिशन की सुनवाई बंद कमरे में होती है। उधर, इसी केस के एक अन्य दोषी अक्षय ने भी दया याचिका लगा दी है। उसने दया याचिका राष्ट्रपति के पास लगाई है। इससे पहले एक बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद निर्भया के दोषी अक्षय की दया याचिका खारिज कर चुके हैं। अब अक्षय ने नई दया याचिका में दावा किया कि पहले दायर की गई दया याचिका में सभी तथ्य नहीं थे।निर्भया के गुनाहगारों को 3 मार्च को फांसी पर लटकाने के लिए डेथ वारंट जारी किया जा चुका है। पवन की क्यूरेटिव अर्जी खारिज किए जाने के बाद उसने अगर मर्सी याचिका दायर किया तो फांसी की तारीख टल सकती है क्योंकि दया याचिका पेंडिंग रहने के दौरान फांसी नही दी जा सकती है।