05:45 pm बृहस्पतिवार 30 जनवरी, 2020 नई दिल्ली राजधानी दिल्ली में हुए गुड़िया गैंगरेप केस के दोनों दोषियों को दिल्ली की एक अदालत ने 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़ित बच्ची को 11 लाख रुपये मुआवजे का भी आदेश दिया है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने मनोज शाह और प्रदीप कुमार को 20 साल कैद की सजा सुनाई। हालांकि, पीड़ित पक्ष ने यह कहते हुए फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है कि दोषियों को न्यूनतम सजा दी गई है। इस मामले में करीब 7 साल बाद फैसला आया है।पीड़ित पक्ष दोषियों को मिली 20 साल की सजा से संतुष्ट नहीं है। इस मामले में शिकायतकर्ता बचपन बचाओ आंदोलन के ऐडवोकेट एच. एस. फूल्का ने कोर्ट के फैसले के बाद कहा, 'दोषियों ने जो गुनाह किया है, उसके लिए यह न्यूनतम सजा है। हम और कड़ी सजा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे।'बता दें कि पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर इलाके में 15 अप्रैल 2013 को 5 साल की मासूम के साथ गैंगरेप हुआ था। तब पुलिस की ओर से कार्रवाई में देरी ने आम जनता के आक्रोश को भड़का दिया था। दोनों दोषी बच्ची से दरिंदगी के बाद उसे मरा समझकर वहीं छोड़कर भाग गए थे। बाद में दिल्ली पुलिस ने उन्हें बिहार से गिरफ्तार किया।
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Thursday, January 30, 2020
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गुड़िया गैंगरेप केस: कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोनों दोषियों को सुनाई 20-20 साल कैद की सजा
गुड़िया गैंगरेप केस: कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोनों दोषियों को सुनाई 20-20 साल कैद की सजा
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