जयपुर पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए एफआईआर और पहलू खान के खिलाफ चार्जशीट रद्द करने का आदेश दिया है। यही आदेश पहलू खान के दो बेटों और वाहन के ड्राइवर के संबंध में भी जारी किया गया है। मृतक पहलू खान सहित परिवारवालों पर गोतस्करी का आरोप दर्ज था। पहलू खां, बेटे इरशाद, चालक खान मोहम्मद के खिलाफ 2017 में गो तस्करी का मामला दर्ज किया गया था। जस्टिस पंकज भंडारी की एकलपीठ ने पहलू खान के बेटे इरशाद और ड्राइवर खान मोहम्मद की ओर से दायर याचिका के बाद ये आदेश सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि पहलू खां के पास से बरामद की गईं गाय दुधारू थीं। इन गायों के साथ दो बच्चे (बछड़े) भी थे। पहलू खां के पास गाय की खरीद के वैध दस्तावेज भी थे और उन्हें डेयरी ले जाने के प्रमाण भी मिले हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पुलिस गोतस्करी के आरोपों को साबित नहीं कर पाई। बता दें कि इस केस के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 1 अप्रैल 2017 को हरियाणा निवासी पहलू (55) अपने दो बेटों आरिफ व इरशाद के साथ पिकअप में जयपुर से गाय खरीद कर ला रहे थे। बहरोड़ पुलिया से आगे भीड़ ने पिकअप रुकवाई व मारपीट की। कुछ देर बाद पहलू के साथी अन्य पिकअप में आए तो उनसे भी मारपीट की गई। गंभीर घायल पहलू को बहरोड़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 4 अप्रैल को पहलू ने दम तोड़ दिया।