नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार से लिंक करने की समयसीमा बढ़ा दी है। अब समय सीमा को 31 दिसंबर 2019 तक कर दिया गया है। पहले ये 30 सितंबर को खत्म हो रही थी। सरकार का ये कदम उन लोगों के लिए राहत है जिन्होंने पैन को आधार से नहीं जोड़ा है। 31 दिसंबर तक पैन कार्ड को आधार से ना जोडऩे पर यह इन-ऑपरेटिव हो जाएगा, यानी आप इसकी मदद से वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे। 31 मार्च को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने साफ कहा था कि अगर किसी के पास पैन और आधार कार्ड दोनों है, तो उन्हें जोडऩा अनिवार्य है। इस वर्ष की शुरुआत में उच्च न्यायालय ने भी पैन-आधार लिंक को अनिवार्य बनाते हुए आयकर अधिनियम की धारा 139 एए को बरकरार रखा था