डीजीपी ने दोषसिद्ध अभियुक्तों के विरूद्ध एनबीडब्ल्यू के निष्पादन के सम्बन्ध में दिये निर्देश - मानवी मीडिया

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Monday, September 30, 2019

डीजीपी ने दोषसिद्ध अभियुक्तों के विरूद्ध एनबीडब्ल्यू के निष्पादन के सम्बन्ध में दिये निर्देश

लखनऊ सोमवार 30 सितंबर।                     ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उ0प्र0 को निर्देशित किया गया कि मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों पर निर्गत गैर जमानतीय वारण्टों के तामीला तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निम्नानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेः-  


ऽ मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्टों का तामीला कर दोषसिद्ध एवं अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जाये। 
अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर पर टीम के गठन का औपचारिक आदेश निर्गत किये जाये तथा टीम लीडर को यह दायित्व दिया जाये कि वह अभियुक्तों 
की गिरफ्तारी हेतु किये गये प्रयासों की तिथिवार लेखबद्ध करें तथा नियमानुसार रोचनामचाआम में अंकित करायें। 
जनपद स्तर पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित प्रकरणों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की समीक्षा हेतु जनपद के एक राजपत्रित अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाये तथा नामित अधिकारी को यह दायित्व सौपा जाये कि वह अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रत्येक प्रकरण की समीक्षा करते हुए किये गये प्रयासों का तिथिवार अंकन करायें और सम्बन्धित टीम लीडर को आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करें। 
ऽ यदि किसी प्रकरण में लुकआउट सर्कुलर, रेड कार्नर नोटिस अथवा प्रत्यर्पण की आवश्यकता हो तो नियमानुसार कार्यवाही करते हुए इस मुख्यालय को संदर्भित किया जाये।
ऽ जनपददों में माॅनिटरिंग सेल की मासिक बैठक में विभिन्न न्यायालय से निर्गत होने वाले समस्त गैर जमानतीय वारण्टों के तामीला से सम्बन्धित प्रकरणों पर विचार-विमर्श करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। इस सम्बन्ध में परिपत्र निर्गत कर आप सभी को पूर्व में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं। अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में निर्गत गैर, जमानतीय वारण्ट के तामीला के सम्बन्ध में उपरोक्त निर्देशों का भली-भाॅति अध्ययन कर कार्यशालायें आयोजित करायें और यह भी सुनिश्चित करायें कि जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी/कर्मचारी इस परिपत्र से पूर्णतः अवगत हों एवं दिये गये निर्देशों का अक्षरशः गम्भीरता से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।



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