कल से बदल जाएगी आपकी दुनिया, ट्रैफिक चालान से लेकर टीडीएस में आएंगे  बड़े बदलाव   - मानवी मीडिया

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Saturday, August 31, 2019

कल से बदल जाएगी आपकी दुनिया, ट्रैफिक चालान से लेकर टीडीएस में आएंगे  बड़े बदलाव  


शनिवार 31 अगस्त, 2019 नई दिल्ली (मानवी मीडिया): देश में सितंबर की पहली तारीख से कई बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। इनमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि के कई गुना किये जाने और बैंक खाते से एक करोड़ रुपये से अधिक की निकासी करने पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) जैसे कई बदलाव हो जाएंगे। सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि में कई गुना की बढ़ोतरी की गई है। इस नियम से संबंधित विधेयक संसद के पिछले सत्र में ही पारित हुआ था। जुर्माने में बढ़ोतरी 1 सितंबर से प्रभावी हो जाएगी।।                                      नए नियमों के अनुसार, बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर चालान की राशि को एक हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये किया गया है। शराब पीकर वाहन चलाने पर अब 10 हजार रुपये का जुर्माना होगा। पहले यह राशि दो हजार रुपये थी। स्वीकृत गति से तेज वाहन चलाने के मामले में जुर्माना राशि को 500 रुपये से बढ़ाकर पाँच हजार रुपये किया गया है। आपात सेवा के काम में लगे वाहनों को गुजरने के लिए जगह नहीं देने पर 10 हजार रुपये का दंड भरना होगा। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।





बिना हेलमेट के दोपहिया चलाने पर एक हजार रुपये जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस जब्त किया जा सकता है। अभी तक इस यातायात नियम उल्लंघन पर मात्र 100 रुपये दंड देना पड़ता था। इसके अलावा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने संबंधी कानूनों को बहुत कठोर बनाया गया है। चालू वित्त वर्ष के आम बजट में एक वर्ष के दौरान एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर दो प्रतिशत टीडीएस का प्रावधान किया गया है। 


घर खरीदने पर भी ज्यादा टीडीएस चुकाना पड़ेगा। घर खरीदने पर क्लब की सदस्यता और कार पार्किंग जैसी सुविधाओं की मद में भुगतान को संपत्ति की कीमत में जोड़कर कर कटौती नहीं माँगी जा सकती। घर के नवीनीकरण के लिए ठेकेदार अथवा पेशेवर को 50 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किये जाने पर पाँच प्रतिशत का टीडीएस अदा करना पड़ेगा।भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) से भारतीय रेलवे के टिकट बुकिंग पोर्टल से ऑनलाइन टिकट बुक कराने पर सेवा कर अदा करना होगा। अब तक 50 हजार रुपये से अधिक के लेनदेन पर खाताधारक के बैंक को आयकर विभाग को सूचित करना होता था। एक सितंबर से यह नियम भी बदलने जा रहा है। कर विवरणी की जांच के लिए खाताधारक के बैंक से कम धनराशि वाले लेनदेन के संबंध में भी जानकारी माँगी जा सकती है।


एक सितंबर से बैंक को किसान ऋण कार्ड (केसीसी) किसान को 15 दिन के भीतर जारी करना होगा। देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक का गृह ऋण भी रविवार से सस्ता हो जाएगा। यदि आप पेटीएम और फोनपे जैसे मोबाइल वैलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) 31 अगस्त तक पूरा करना जरूरी है। अन्यथा मोबाइल वैलेट की अनुमति नहीं होगी। जीवन बीमा परिपक्वता की राशि कर योग्य होने पर शुद्ध आय हिस्से का पाँच प्रतिशत की दर से टीडीएस देना होगा। जिन लोगों ने अभी तक आधार नंबर को पैन से नहीं जोड़ा है। आयकर विभाग उन्हें नया पैन जारी करेगा।




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