खाद्य अधिनियम की धारा अंतर्गत एफ एस एस एक्ट 2006 की धारा 3(1) (जेडेक्स) की परिभाषा के अनुसार 26(2)( 11) का उल्लंघन है।जो इसी अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत चल रहा है मुकदमा




नमस्ते इंडिया दूध पर जुर्माना होना तय, जल्द ही आ सकता है, बड़ा फैसलाक्रासर।मेरठ लैव रिपोर्ट टेस्ट के अनुसार नमस्ते इंडिया दूध में प्रति लीटर के हिसाब से 40% पानी



कानपुर नगर| शहर में व समूचे प्रदेश में नामचीन  बड़े बड़े अखबारों और टीवी चैनलों में पैसों की दम पर विज्ञापन छपवाकर अपनी गुणवत्ता का झूठा गुणगान करने वाले नमस्ते इंडिया दूध की पोल जनता के सामने खुल चुकी है।नमस्ते इंडिया दूध के नमूने की जांच जब मेरठ स्थित लैब से हुई तो उसमें नमस्ते इंडिया दूध का सैंपल मार्च माह 2018 में अधोमानक पाया गया था। मेरठ लैव द्वारा जारी  रिपोर्ट नंबर एम आर टी 411 दिनांक 5-3-2018 टू 20-3- 2018 की रिपोर्ट के अनुसार नमस्ते इंडिया दूध के सैम्पल में निर्धारित मानक के अनुसार मिनिमम 4.5% मिल्क फैट होना चाहिए था। परंतु लैब की जांच में यह आया है कि नमस्ते इंडिया दूध के सैंपल में फैट मात्र 2.4% पाया गया। इस रिपोर्ट स्पष्ट है कि नमस्ते इंडिया दूध में 40 पर्सेंट पानी है।फिर भी यह दूध बहुत गाढ़ा होता है।अब सोचना जनता को है विचार भी जनता को करना है कि अगर इसमें 40 पर्सेंट पानी है तो इतना गाढ़ा दूध यह कैसे होता है।कैसे इस दूध को इतना गाढ़ा बनाया जाता है।।
*एडीएम सिटी कानपुर के न्यायालय में नमस्ते इंडिया के विरुद्ध चल रहा है उक्त नमूना फेल होने पर मुकदमा*आपको बता दें कि वर्तमान समय में नमस्ते इंडिया दूध के खिलाफ कानपुर नगर के एडीएम सिटी के न्यायालय में उक्त नमूना अधोमानक पाऐ जाने पर मुकदमा चल रहा है। यह उक्त मुकदमा खाद्य अधिनियम की धारा अंतर्गत एफ एस एस एक्ट 2006 की धारा 3(1) (जेडेक्स) की परिभाषा के अनुसार 26(2)( 11) का उल्लंघन है।जो इसी अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत दंडनीय अपराध भी है। *एडीएम सिटी के न्यायालय ने नमस्ते इंडिया के खिलाफ चल रहे मुकदमे में फैसले की फाईल की रिजर्व जल्द आ सकता है फैसला,जुर्माना होना तय*
 फिलहाल नमस्ते इंडिया दूध का सैंपल फेल होने के बाद से दर्ज मुकदमे में बराबर एडीएम सिटी कोर्ट में मामला चल रहा था।दिनांक 24/6/2019 को मामले में फैसला सुनाने के लिए फाईल को रिजर्व कर लिया गया है।जल्द ही नमस्ते इंडिया दूध के खिलाफ बड़ा फैसला आ सकता है।फिलहाल जुर्माना होना तय है।