नई दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है टिप्पणी को गलत तरीके से सर्वोच्च न्यायालय से जोडऩे के लिए मंगलवार को शीर्ष अदालत से माफी मांग ली। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गांधी की तरफ से माफी मांगी। इसके एक दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के नोटिस पर एक जवाब दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने टिप्पणी के लिए खेद प्रकट किया था। गांधी ने अपने हलफनामे में कहा था कि उन्होंने चुनाव प्रचार की धुन में टिप्पणी की थी और उनकी टिप्पणी का मकसद किसी भी रूप में अदालत को विवादों में घसीटना नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह राहुल को एक नोटिस जारी कर उनकी टिप्पणी पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा था
राहुल गांधी ने अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। राहुल गांधी ने अंतिम मौका मांगा। राहुल के वकील सिंघवी ने कहा जो हलफनामे में कहा गया है वह माफी ही है। कोर्ट ने राहुल को सोमवार से पहले हलफनामा फाइल करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि यह हम तय करेंगे कि हलफनामे को स्वीकार करना है या नहीं।
सुनवाई के दौरान बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी के वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, उन्होंने (राहुल गांधी) जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इन शब्दों का इस्तेमाल किया, अभी उन्होंने केवल खेद व्यक्त किया है। जबकि अवमानना मामलों में कानून बिना शर्त माफी के साथ शुरू होता है।